रेलवे स्टेशन पर रील बनाने वालों की अब खैर नहीं! झांसी मंडल की सख्त चेतावनी, नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई
ग्वालियर रेलवे स्टेशन सहित झांसी मंडल में खतरनाक रील, स्टंट और अनधिकृत शूटिंग करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी। जानिए रेलवे के नए निर्देश।
ग्वालियर। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने और अधिक व्यूज पाने के लिए रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों के आसपास रील बनाने वालों को अब सावधान रहने की जरूरत है। रेलवे के झांसी मंडल ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर वीडियो और रील बनाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की है।
रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने, खतरनाक स्टंट करने और अनधिकृत शूटिंग करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
रेलवे स्टेशन पर रील और वीडियो बनाने वालों पर सख्ती
आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कई लोग रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के आसपास वीडियो बनाते हैं।
कुछ लोग चलती ट्रेन के पास खड़े होकर, प्लेटफॉर्म पर स्टंट करके या रेलवे के प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं।
ऐसी गतिविधियां न केवल वीडियो बनाने वालों के लिए खतरनाक हो सकती हैं, बल्कि यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकती हैं।
इन्हीं जोखिमों को देखते हुए झांसी रेल मंडल ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने पर कार्रवाई
रेलवे प्रशासन के अनुसार, स्टेशन और रेलवे परिसर में सुरक्षा नियमों का पालन करना आवश्यक है।
विशेष रूप से निम्न गतिविधियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है:
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बिना अनुमति रेलवे के प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करना।
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चलती ट्रेन या रेलवे ट्रैक के पास खतरनाक स्टंट करना।
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रेलवे परिसर में अनधिकृत शूटिंग करना।
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वीडियो बनाने के दौरान यात्रियों की सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करना।
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सोशल मीडिया पर रेलवे संचालन से जुड़ी भ्रामक जानकारी प्रसारित करना।
रेलवे ने चेतावनी दी है कि इन गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो फैलाने वालों पर भी नजर
रेलवे प्रशासन ने इंटरनेट मीडिया पर रेलवे संचालन से जुड़ी गलत और अधूरी जानकारी प्रसारित किए जाने को लेकर भी चिंता जताई है।
रिपोर्ट के अनुसार, कुछ यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रेलवे से संबंधित सामग्री को बिना पर्याप्त जानकारी के प्रसारित किया जा रहा है।
कई मामलों में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे यात्रियों में भ्रम फैल सकता है।
रेलवे ने ऐसी गतिविधियों से बचने और केवल प्रमाणित जानकारी साझा करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर भी लागू होंगे सुरक्षा नियम
झांसी रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों और कंटेंट क्रिएटर्स को सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।
रेलवे स्टेशन पर सामान्य व्यक्तिगत फोटो या वीडियो बनाना और प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर जोखिमपूर्ण शूटिंग करना अलग-अलग गतिविधियां हैं। रेलवे की चेतावनी मुख्य रूप से सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और अनधिकृत गतिविधियों को लेकर है।
इसलिए रील या वीडियो बनाने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसी यात्री को परेशानी न हो और रेलवे संचालन या सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो।
रेलवे ने दी सख्त चेतावनी
झांसी रेल मंडल ने स्पष्ट किया है कि रेलवे परिसर में सुरक्षा नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश, खतरनाक स्टंट और अनधिकृत शूटिंग जैसी गतिविधियों पर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
रेलवे का संदेश स्पष्ट है—सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स पाने के लिए अपनी और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में न डालें।