त्योहारी सीजन में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, नियम तोड़ने वाले वाहनों से ₹1.87 लाख का जुर्माना वसूला
ग्वालियर में परिवहन विभाग ने 3 से 5 नवंबर तक विशेष जांच अभियान चलाया। नियम तोड़ने वाले वाहनों से ₹1.87 लाख शमन शुल्क वसूला और एक वाहन जब्त किया।
ग्वालियर। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुरक्षा और सड़क परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। ग्वालियर क्षेत्र में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने, बिना फिटनेस और परमिट के वाहन चलाने तथा अन्य परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया।
इस अभियान के दौरान परिवहन विभाग ने नियम तोड़ने वाले वाहन संचालकों से कुल ₹1,87,400 का शमन शुल्क वसूला, जबकि एक वाहन को जब्त भी किया गया।
3 से 5 नवंबर तक चला विशेष जांच अभियान
कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देशानुसार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह कंग के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग की टीम ने 3 से 5 नवंबर 2026 तक जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों पर यात्री वाहनों की जांच की।
इस दौरान ओवरलोडिंग, बिना फिटनेस, बिना परमिट और अन्य परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई।
झांसी रोड थाना क्षेत्र में 15 यात्री बसों की जांच
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 3 नवंबर को झांसी रोड थाना क्षेत्र में 15 यात्री बसों की जांच की गई।
जांच के दौरान वाहन क्रमांक MP 33 P 1128 को बिना फिटनेस और बीमा के तथा क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन करते पाया गया। परिवहन विभाग ने इस वाहन को जब्त कर लिया।
इसके अलावा एक अन्य वाहन पर परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में ₹10,500 का शमन शुल्क वसूला गया।
अन्य वाहनों से नियमों के उल्लंघन पर ₹18,000 का शमन शुल्क वसूला गया।
महाराजपुरा और पड़ाव क्षेत्र में भी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने महाराजपुरा थाना क्षेत्र में यात्री वाहनों की जांच के दौरान ₹39,000 का शमन शुल्क वसूला।
इसके अलावा पड़ाव थाना क्षेत्र के जाँच अभियान में 22 यात्री वाहनों की जांच की गई।
इस दौरान वाहन क्रमांक MP 07 PA 0254 को बिना परमिट के यात्रियों का परिवहन करते पाया गया। वाहन पर चालानी कार्रवाई करते हुए ₹49,000 का शमन शुल्क वसूला गया।
इसके अतिरिक्त दो वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन पाए जाने पर ₹10,400 और अन्य वाहनों में मोटरयान अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने पर ₹50,500 का शमन शुल्क वसूला गया।
कुल ₹1.87 लाख का जुर्माना, एक वाहन जब्त
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कार्रवाई का विवरण
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शमन शुल्क
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परमिट शर्तों का उल्लंघन
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₹10,500
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अन्य वाहनों पर कार्रवाई
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₹18,000
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महाराजपुरा क्षेत्र
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₹39,000
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बिना परमिट यात्री परिवहन
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₹49,000
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क्षमता से अधिक यात्री
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₹10,400
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मोटरयान अधिनियम के अन्य उल्लंघन
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₹50,500
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कुल
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₹1,77,400
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महत्वपूर्ण: मूल समाचार में कुल ₹1,87,400 बताया गया है, जबकि उपलब्ध मदवार आंकड़ों का योग ₹1,77,400 है। दोनों में ₹10,000 का अंतर है। प्रकाशन से पहले परिवहन विभाग से इस अंतर की पुष्टि करना उचित होगा।
यात्रियों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त
त्योहारी सीजन में यात्री वाहनों की संख्या और यात्रियों की आवाजाही बढ़ने के कारण परिवहन विभाग लगातार जांच अभियान चला रहा है।
बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना बीमा और निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाकर वाहन चलाने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।
परिवहन विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करना और वाहन संचालकों को परिवहन नियमों के पालन के लिए जागरूक करना है।